कामवाली बाई, सब्जी वाला सहित 15 उद्योगों को सशर्त मंजूरी देने वाली है सरकार

Posted By: Himmat Jaithwar
4/13/2020

नई दिल्ली। भारत सरकार ने 15 तरह के उद्योगों को काम करने की सशर्त मंजूरी दे दी है। उद्योग सचिव की अनुशंसा पर गृह सचिव अजय भल्ला ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने सब्जी वाला, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कामवाली बाई, घरेलू नौकर और कारपेंटर आदि को भी काम करने की सशर्त छूट देने की अनुशंसा की है। राज्यों की पुलिस को अधिकार होगा कि वह इस बात की जांच करें कि जिन्हें मंजूरी मिली है वह शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक उद्योग सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन जरूरी है क्योंकि इससे लोगों के हाथ में नकदी पहुंचेगी। राज्यों की आर्थिक हालत के लिहाज से भी यह कदम जरूरी है। सरकार पर भी दबाव कम होगा। मौजूदा दौर में बन रही बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को 15 ऐसे उद्योगों की सूची सौंपी है, जिन्हें काम की अनुमति देनी चाहिए। इसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया है।

इन उद्योगों को मिली अनुमति

ऑप्टिक फाइबर केबल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयां, इस्पात और फेरस एलॉय मिल, पावरलूम, पल्प और कागज इकाइयां, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक, वाहन इकाइयां, रत्‍‌न एवं आभूषण तथा सेज एवं निर्यात से जुड़ी कंपनियों को काम की अनुमति मिली है। ट्रांसफॉर्मर एवं सर्किट व्हीकल, टेलीकॉम इक्विपमेंट व कंपोनेंट और खाद्य एवं पेय पदार्थो से जुड़े उद्योग भी काम कर सकेंगे।

मंत्रालयों का विचार

-कोरोना पर लगाम के लिए लॉकडाउन जरूरी, पर अर्थव्यवस्था को संभालना भी महत्वपूर्ण
-संक्रमण से सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान कर वहां कुछ कारोबारी गतिविधियों को मिले मंजूरी
-सड़क निर्माण और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योगों को पहले चरण में इजाजत मिले
-संक्रमण से बचाव का ब्लू प्रिंट देने वाले उद्योगों को भी शर्तो के साथ अनुमति दी जाए
-फिजिकल डिस्टेंसिंग से समझौता किए बिना न्यूनतम कर्मचारियों के साथ ही हो काम

सरकार का फैसला

- न्यूनतम कर्मचारियों के साथ एक शिफ्ट में काम कर सकेंगे कई अहम उद्योग
- सीमेंट उद्योग में सुरक्षा के मानकों के साथ तीनों शिफ्ट में काम की अनुमति
-निर्माण स्थल पर ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था के साथ कंस्ट्रक्शन को मंजूरी
-गलियों में ठेले लगाने वालों को अनुमति ताकि घर-घर फल-सब्जी की आपूर्ति हो
-फ्रिज, टीवी, एसी रिपेयर करने वाले भी सुरक्षा के प्रबंध करते हुए कर सकेंगे काम
-जरूरत को देखते हुए धोबी, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन के काम पर नहीं रहेगी रोक



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