दिल्ली: बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को रिटायरमेंट से ठीक पहले केंद्र के कार्मिक मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस दिया है और साथ ही केंद्र सरकार ने उन पर चार्जशीट करने की भी बात कही है. लेकिन यह मुद्दा अंजाम तक कैसे पहुंचेगा और केंद्र सरकार क्या कर सकती है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जानते है कि अलपन बंद्योपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र क्या कर सकता है.
क्या है केंद्र सरकार के पास विकल्प?
आईएएस अधिकारियों पर लागू ऑल इंडिया सर्विस (Discipline and Appeal) नियम, 1969 में मामूली और सख्त सजा के लिए प्रावधान हैं, जो केंद्र द्वारा किसी अधिकारी पर लगाया जा सकता है. वर्तमान में काम कर रहे अधिकारी पर नियमों के अनुसार मामूली कार्रवाई के तहत एडवर्स एंट्री इन सर्विस बुक, प्रमोशन पर रोक, सैलरी बढ़ोतरी पर रोक और वेतनमान (Pay Scale) में कमी की जा सकती है. वहीं रिटायरमेंट के बाद अगर कार्रवाई की जाती है तो उस अधिकारी की पेंशन, ग्रेच्युटी और CGHS सुविधा रोकी जा सकती है.