Calcutta High Court ने दिया आदेश, हाउस अरेस्ट रहेंगे गिरफ्तार किए गए TMC नेता

Posted By: Himmat Jaithwar
5/21/2021

कोलकाता: नारदा स्टिंग ऑपरेशन (Narda String Operation) मामले में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी के दो मंत्री समेत चार नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे. यह आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने दिया है. बता दें कि सीबीआई (CBI) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो मंत्रियों और एक विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने क्यों दिया हाउस अरेस्ट का आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान जस्टिस रिजीत बनर्जी अंतरिम जमानत देने के लिए सहमत थे, लेकिन जस्टिस राजेश बिंदल जमानत के खिलाफ थे. पीठ इस मामले पर बंटी हुई थी, इसलिए जब तक मामले की सुनवाई बड़ी पीठ नहीं करती है, तब तक टीएमसी नेताओं के नजरबंद रखने का आदेश दिया गया.

CBI ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में किया था 4 नेताओं को गिरफ्तार
बता दें कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन (Narada Sting Operation) के मामले में सीबीआई (CBI) ने तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, एक विधायक मदन मित्रा के साथ कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था. इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) छह घंटे तक सीबीआई कार्यालय में धरने पर बैठी रही, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेरे रखा. केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए.



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