दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल रोकने से इनकार किया, याचिका पर केंद्र और DGCI से जवाब मांगा

Posted By: Himmat Jaithwar
5/19/2021

कोवैक्सिन के 2 से 18 साल के बच्चों पर शुरू किए जा रहे ट्रायल पर रोक लगाने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुई केंद्र सरकार, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) और वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। हालांकि, कोर्ट ने ट्रायल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका पर चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सुनवाई की। याचिका संजीव कुमार नामक व्यक्ति ने लगाई है। उन्होंने बच्चों पर ट्रायल रोकने की मांग की है।

अगले 10-12 दिन में ट्रायल शुरू होंगे
इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने बच्चों पर कोवैक्सिन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लीनिकल ट्रायल की मंजूरी दी थी। अगले 10-12 दिन में इसके ट्रायल शुरू होने उम्मीद है। अभी कोवैक्सिन का इस्तेमाल देश में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है।

दिल्ली, पटना और नागपुर में होगा ट्रायल
सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने AIIMS दिल्ली, AIIMS पटना और मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 बच्चों पर ट्रायल पर सहमति दी है। ट्रायल के तहत 28 दिन के गैप में दो डोज दिए जाने हैं। इसके सफल रहने पर कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन को विकसित किया है।

डेटा मॉनिटरिंग बोर्ड को देना होगा दूसरे फेज का ट्रायल डेटा
सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट्स कमेटी ने कंपनी को तीसरे फेज के ट्रायल के लिए CDSCO से अनुमति लेने से पहले डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड (DSMB) को दूसरे फेज का सुरक्षा डेटा मुहैया करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 24 फरवरी को हुई बैठक में प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था और भारत बायोटेक को रिवाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल पेश करने का निर्देश दिया गया था।



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