बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। सरकारी-प्राइवेट कार्यालय सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या संस्थान खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन से जुड़ीं गाड़ियां चलेंगी, लेकिन क्षमता से आधी सवारी के साथ। फेरी वाले सुबह 7:00 बजे से शाम 6 बजे तक सामान बेच सकते हैं।
रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 9 बजे तक
लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक मंगा सकते हैं। सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान भी अभी बन्द रहेंगे।
शादी में 50 तो श्राद्ध में 30 लोगों की अनुमति
शादियां हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों की अनुमति रहेगी, जिसमें बरात जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। श्राद्ध में 30 व्यक्तियों की अनुमति होगी। इससे पहले सोमवार को CM नीतीश कुमार ने दूसरी बार पटना की सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। CM ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।
बिहार टोटल लॉकडाउन लगाने वाला 9वां राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक और झारखंड टोटल लॉकडाउन लगा चुके हैं।
सोमवार को ही पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन पर किया था सवाल
पटना हाई कोर्ट ने भी सोमवार को ही बिहार सरकार से पूछा था कि वह सूबे में पूर्ण लॉकडाउन पर क्या निर्णय ले रही है। इस मामले में उचित विचार कर मंगलवार 4 मई तक जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने बिहार में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को एक बार फिर नाकाफी माना है। इससे पहले IMA ने भी बिहार के हालात को देखते हुए 15 दिन के लिए लॉकडाउन की मांग की थी। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी लॉकडाउन करने की मांग चल रही थी।
CM ने सोशलमीडिया पर दी जानकारी।
संक्रमण बढ़ता देख शाम 6 से किया गया था नाइट कर्फ्यू
बिहार में फिलहाल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। सभी दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जा रही हैं। सभी सरकारी-निजी ऑफिस (आवश्यक सेवाओं में आने वाले को छोड़कर) भी अभी 25% कर्मियों के साथ शाम 4 बजे तक ही खुल रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू का यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कृषि कार्य, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और इससे संबंधित कार्यों, ठेले पर फल-सब्जी की बिक्री करने वालों, रेस्टोरेंट्स इत्यादि पर लागू नहीं है। रेस्टोरेंट में रात 9 बजे तक खाना पैक करवाकर ले जाने की सुविधा जारी है।