Delhi High Court ने कार को भी माना पब्लिक प्लेस, अकेले गाड़ी ड्राइव करने पर भी Mask लगाना जरूरी

Posted By: Himmat Jaithwar
4/7/2021

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस बताया है और कहा है कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है.

दिल्ली में कोरोना के 17332 एक्टिव केस मौजूद

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और मंगलवार को 5100 नए केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई. यह नवंबर 2020 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5482 मामले सामने आए थे. दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख 85 हजार 62 हो गई है. अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17332 हो गई है.

दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू

कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगा दिया है. इसके तहत रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी. लेकिन इसके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा.

देशभर में 24 घंटे में 115736 लोग हुए संक्रमित

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 1 लाख 15 हजार 736 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए है, जबकि इस दौरान 630 लोगों की जान गई. इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 28 लाख 1 हजार 785 हो गई है और 1 लाख 66 हजार 177 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

24 घंटे में बढ़े 55 हजार से ज्यादा एक्टिव केस

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देशभर में 59 हजार 856 लोग कोविड-19 से ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 17 लाख 92 हजार 135 हो गई है. हालांकि पिछले 24 घंटे में एक्टिव मामलों में 55 हजार 250 बढ़ोतरी हुई है और अब भारत में कोरोना वायरस के 8,43,473 एक्टिव केस मौजूद हैं.



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