नई दिल्ली: Reserve Bank of India ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं. RBI ने गुना के Garha Co-operative Bank Ltd पर 24 फरवरी के कामकाज बंद होने के बाद प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया है. RBI के आदेश के मुताबिक बैंक का प्रबंधन रिजर्व बैंक की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी तरह की ग्रांट नहीं दे सकता, कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही लोन को रिन्यू कर सकता है.
RBI ने लगाया बैंक पर प्रतिबंध
Garha Co-operative Bank का प्रबंधन कोई नया निवेश नहीं कर सकता, किसी भी तरह के डिपॉजिट्स लेने पर भी रोक लगा दी गई है. बैंक प्रबंधन रिजर्व बैंक के आदेश तक न तो किसी संपत्ति को बेच सकता है और न ट्रांसफर कर सकता है. बैंक पर ये प्रतिबंध 24 फरवरी 2021 के बाद से शुरुआती 6 महीने तक लागू रहेंगे, जिनकी समीक्षा भी की जाएगी.
जमाकर्ता 50,000 रुपये तक निकाल सकेंगे
Garha Co-operative Bank की मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी सीमा भी तय कर दी है. यानी सभी बचत खातों, कंरट खातों या दूसरे किसी भी तरह के खातों से 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है. हालांकि रिजर्व बैंक ने भरोसा दिया है कि बैंक के 99.40 परसेंट डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित है.
लोगों को घबराने की जरूरत नहीं
RBI का कहना है कि हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच के उद्देश्य से लगाया है. बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें. उनका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है. बैंक इन प्रतिबंधों के साथ भी कामकाज करता रहेगा, जबतक इसकी वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती. रिजर्व बैंक वक्त आने पर इन प्रतिबंधों में बदलाव करेगा.
दूसरे बैंकों पर भी लग चुके हैं प्रतिबंध
इसके पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगे हैं, 19 फरवरी को कर्नाटक के एक सहकारी बैंक 'डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर नया कर्ज देने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, इसके पहले महाराष्ट्र के नासिक में 'Independence Co-operative Bank Limited' पर भी प्रतिबंध लगा था.