विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय द्वारा निःशुल्क भोजन पैकेट का वितरण

Posted By: Himmat Jaithwar
4/3/2020

रतलाम। कोरोना संक्रमण कोविड -19 से बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय शुक्रवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। शुक्रवारिया में  जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट का वितरण भी किया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में  किए जा रहे भोजन व आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। डॉ. पांडेय ग्राम ऊणी, बण्डवा, बोरवना सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों  में पहुंचे और ग्राम में किए जा रहे सैनिटाइजर छिड़काव और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली।

डॉ. पांडेय ने जिला अधिकारियों से चर्चा की
रतलाम । जावरा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम कोविड-19 के तहत विगत कई दिनों से लगातार प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय  को चिकित्सा केंद्रों पर चिकित्सकों की कमी दिखाई दी जिस पर डॉ. पांडेय ने जिला अधिकारियों से चर्चा की कि मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक चिकित्सकों की सेवाएं इन ग्रामीण क्षेत्रों में ली जाना चाहिए, ताकि वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीणों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। विधायक डॉ. पांडेय के प्रयासों से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के रेजिडेंट डॉ. संदीप परिहार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलौदा, डॉ. जय धर्मेंद्र गोयल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालूखेड़ा, डॉ. विपिन कुमार परिहार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढोढर, डॉ. सुनील पाटीदार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बर्डियागोयल में अस्थाई रूप से पदस्थ किया है। इस पदस्थापना से क्षेत्र में चिकित्सा सेवा सुलभ हो सकेगी।

कोरोना हेल्‍थ बुलेटिन 03-04-2020
रतलाम। कोरोना वायरस के संक्रमण बीमारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है । जिला रतलाम में कोरोना वायरस की स्थिति निम्नानुसार है -
कोरोना वायरस के संक्रमण के 3 अप्रैल 2020  तक संदिग्ध केश जाँच कि संख्या 32
3 अप्रैल 2020 तक लिए गए सेम्पलों कि संख्या 32
3 अप्रैल 2020  तक नेगेटिव आए सेम्पलों की संख्या 22
3 अप्रैल 2020  तक 16 मरीजो के सेम्पल की रिपोर्ट अप्राप्त ।
3 अप्रैल 2020  तक पोजिटिव आए सेम्पलों की संख्या 00
3 अप्रैल 2020  तक कोरोना के मृत मरीजो की संख्‍या 00 ।
आइसोलेशन वार्ड की संख्या 02 (24 बेड्स)
आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजो की संख्या 02
आइसोलेशन वार्ड में डिस्चार्ज मरीजो की संख्या 00
कोरेंटाईन सेंटर की संख्या 02 (100 बेड्स)
कोरेंटाईन में भर्ती मरीजो की संख्या 10
अन्य राज्यों से आए हुए यात्रियों/श्रमिको की संख्या 8980
अन्य राज्यों से आए हुए यात्रियों/श्रमिको की संख्या जिनका स्वास्थ्य परिक्षण किया गया  8980
अन्य जिलो से आए हुए यात्रियों की संख्या 911
अन्य जिलो से आए हुए यात्रियों/श्रमिको की संख्या जिनका स्वास्थ्य परिक्षण किया गया 911
जिले में रेपिड रिस्पांस टीम स्वास्थ्य दल की संख्या 23
जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट 29


लॉक डाउन के दौरान ई-मेल, ई-ऑफिस मान्य
रतलाम। राज्य शासन ने निर्देश जारी किये हैं कि ई-मेल, ई-आफिस और (NIC) से जारी आदेश, पत्राचार, स्वीकृति एवं पत्राचार को मान्य किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समस्त कार्यालय 14 अप्रैल तक लॉक डाउन होने के कारण 15 अप्रैल, 2020 तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफिशियल ई-मेल, ई-ऑफिस (NIC) से जारी आदेश/पत्राचार/ स्वीकृति को भौतिक आदेश/स्वीकृति/पत्राचार के समान मान्य होंगे।

प्रदेश की डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सेनेटाइजर की दरें निर्धारित
रतलाम। आबकारी आयुक्त श्री राजेश बहुगुणा ने प्रदेश की सभी डिस्टलरीज को सेनेटाइजर की बोतलों में विक्रय मूल्य अंकित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रदेश में कोरोना वायरस इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 एमएल की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिये जीएसटी सहित कीमत 1800 रूपये और गैर शासकीय आपूर्ति/विक्रय के लिये अधिकतम 2100 रूपये से अधिक नहीं रखें।
श्री बहुगुणा ने कहा है कि 180 एमएल की प्रत्येक बोतल में एमआरपी जीएसटी सहित 60 रूपये से अधिक और 90 एमएल की बोतल में 30 रूपये से अधिक अंकित नहीं करें। इससे विक्रेताओं को राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ लेने से रोका जा सकेगा। यदि 180 एमएल की बोतलों की अधिक मात्रा जैसे 5, 10, 20 लीटर आदि में यह आपूर्ति शासकीय संस्थाओं में की जाती है, तो 175 रूपये प्रति बल्क लीटर और गैर शासकीय संस्थाओं को 190 रूपये प्रति बल्क लीटर जीएसटी सहित आपूर्ति की जाये।
प्रदेश की डिस्टलरियों में निर्मित सेनेटाइजर को संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर के नियंत्रण में आबकारी विभाग के डिपो में रखा गया है। संभागीय आयुक्त इच्छानुसार इसे जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला डिपो में संग्रहित करवा सकते हैं। शासकीय जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर उपलब्ध होने पर इसे मेडिकल स्टोर/विक्रय स्थलों पर ड्रग निरीक्षक के माध्यम से आमजन को विक्रय के लिये उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे विक्रय स्थलों पर आवश्यक रूप से बाहर एक नोटिस बोर्ड पर यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि दुकान में कितना सेनेटाइजर उपलब्ध है और उपभोक्ता के लिये इसके विक्रय मूल्य क्या है।
श्री बहुगुणा ने कहा है कि 20 सेकेण्ड तक साबुन से हाथ धोने पर वही प्रभाव होता है, जो सेनेटाइजर के उपयोग से होता है। उन्होंने कहा है कि शासकीय डिपो में सेनेटाइजर का पर्याप्त स्टॉक है तो डिस्टलरी के संचालक संभागीय आयुक्त से अनापत्ति प्राप्त कर खुले बाजार में भी इसे बेच सकते हैं। उन्होंने सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को प्रदेश के डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सेनेटाइजर के मूल्य एवं 



Log In Your Account