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इंदौर। कोरोनाकाल के बीच निजी स्कूलों (सीबीएसई सहित अन्य सभी तरह के स्कूलों) द्वारा लगातार फीस को लेकर आ रहे विवादों को लेकर राज्य सरकार ने अब नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसका गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। 10 से 15 प्रतिशत के बीच यदि फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेना होगी।
15 प्रतिशत या इससे ज्यादा फीस बढ़ाने पर उन्हें कारण बताना होगा कि आखिर यह बढ़ोतरी क्यों? स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2017 से अब तक तीन सालों की सभी स्कूलों से बैलेंस शीट भी मांगी है। यह भी कहा है कि फीस के लिए एक नया खाता अलग से खोले ताकि उसकी मॉनिटरिंग भी समय-समय पर की जा सके। मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 का उपयोग करते हुए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए निर्देश; क्यों बढ़ा रहे हैं फीस- स्कूलों को बताना होगा कारण
स्कूलों पर नियंत्रण और अभिभावकों के लिए ये निर्णय भी