Posted By: Himmat Jaithwar
9/15/2020
UDID कार्ड के संदर्भ में कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर का सर्कुलर
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर 2016 (संलग्न) द्वारा यह प्रावधानित किया है कि, "समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।
वर्तमान में दिव्यांगजन इस प्रमाणपत्र हेत स्वयं या संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालयों में आवेदन देते हैं जो उन्हें प्रमाण पत्र जारी करते है, जिसके आधार पर 50 प्रतिशत किराये की छूट प्रक्रम बस सेवाओं द्वारा दी जाती है।
उलेखनीय है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा "Unique ID for persons with Disabilities" (UDID) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत Unique Disabilities कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते है।
इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन से अनुरोध किया गया, शासन द्वारा अपने संदर्भित पत्र में Unique Disabilities कार्ड को मान्यता दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी Unique Disabilities ld कार्ड प्रस्तुत करने पर उसे प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जावे एवं केन्द्र तथा राज्य शासन की उक्त योजना का प्रचार प्रसार भी उचित माध्यमों से कराया जावे।
मुकेश कुमार जैन (परिवहन आयुक्त)