रतलाम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लागू किए गए आदेशों के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, गैर, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, उक्त ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं। 16 मार्च शीतला सप्तमी, 25 मार्च गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि, 2 अप्रैल रामनवमी तथा आगामी अन्य त्योहारों के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह आदि जिनमें अधिक संख्या में आमजन के एकत्रित होने, वर्तमान परिवेश में कोरोना वायरस बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः इस प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिले के सभी होटल और लॉज, धर्मशालाओं के मालिकों, प्रबंधकों के यहां ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों के संबंध में संपूर्ण विवरण एवं आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी तथा जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य होगा।
जिले के सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाग-बगीचे, ताल-तलैया आदि में अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर रतलाम जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर उपरोक्त अनुसार जुलूस, मौन जुलूस, रैली, आमसभा, सामूहिक सम्मेलन जिसमें की अधिक संख्या में आमजन के इकट्ठे होने की संभावना रहती है, उनका आयोजन नहीं कर सकेगा। आदेश आगामी 5 अप्रैल तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।